केंद्र सरकार ने देश में प्रत्येक आयु तथा आय वर्ग के लोगों उदाहरण के तौर पर महिलाओं, किसानों, सीनियर सिटीजन्स, बेटियों आदि के लिए अनेक बचत योजनाएं शुरू करी हैं, जिन्हें पोस्ट ऑफिस अथवा विभिन्न बैंकों द्वारा संचालित किया जाता है। ऐसी ही एक बचत स्कीम, जिसे सरकार द्वारा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से खासकर किसानों के लिए संचालित किया जा रहा है किसान विकास पत्र बचत योजना है।
इस लेख में विस्तार से जानेंगे किसान विकास पत्र क्या है, किसान विकास पत्र कितने प्रकार के होते हैं, किसान विकास पत्र योजना में निवेश करने के क्या फायदे हैं? इस योजना में निवेश करने के लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है तथा किसान विकास पत्र बचत योजना में निवेश कैसे करें?
किसान विकास पत्र बचत स्कीम क्या है?
किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra) स्कीम केंद्र सरकार द्वारा डाकघरों के माध्यम से संचालित करी जा रही बचत योजना है, जिसे एक निश्चित समय में निवेशकों के पैसे को डबल करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। योजना के तहत निवेश करने वालों को किसान विकास पत्र की खरीद पर निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है।
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यह एक लॉन्ग-टर्म निवेश और बचत योजना है। किसान विकास पत्र बचत योजना ऐसे निवेशकों के लिए फायदेमंद है जो लंबे समय के लिए अपना पैसा निवेश तो करना चाहते हैं, किन्तु शेयर बाजार अथवा म्यूचुअल फंड का जोखिम नहीं लेना चाहते। किसान विकास पत्र को आप अब पोस्ट ऑफिस के साथ-साथ बैंकों के माध्यम से भी खरीद सकते हैं।
यहाँ निवेश करने की न्यूनतम धनराशि 1,000 रुपये है, जबकि अधिकतम निवेश 100 के गुणज में कितना भी किया जा सकता है और इसकी कोई ऊपरी कोई सीमा नहीं है।
इसमें किया गया निवेश 115 महीनों के लिए किया जाता है और आपके कुल निवेश पर सरकार गारंटीड 100% का रिटर्न देती है दूसरे शब्दों में मैच्योरिटी पर आपका निवेश किया पैसा डबल हो जाता है।
किसान विकास पत्र पर कितना ब्याज मिलेगा?
किसान विकास पत्र की खरीद पर सरकार निश्चित दर से ब्याज देती है, जिसमें प्रत्येक तिमाही में बदलाव किया जा सकता है। वर्तमान दर की बात करें तो सरकार ने अप्रैल से जून 2023 तिमाही के लिए इसमें 30 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है और फिलहाल किसान विकास पत्र पर 7.5 फीसदी की दर से ब्याज दिया जा रहा है।
कितने प्रकार के हैं किसान विकास पत्र?
वर्तमान में सरकार तीन तरीके से किसान विकास पत्र में निवेश करने का विकल्प दे रही है, जो निम्नलिखित हैं-
- सिंगल होल्डर सर्टिफिकेट
इसमें कोई व्यक्ति अपने नाम से अथवा किसी नाबालिग की ओर से किसान विकास पत्र की खरीद कर सकता है।
- जॉइंट A एकाउंट
जॉइन्ट A एकाउंट में, 2 या अधिकतम तीन वयस्क साथ में निवेश कर सकते हैं और निवेश की गई रकम मैच्योरिटी पर सभी खाताधारकों के बीच वितरित हो जाती है। यदि किसी सदस्य में मैच्योरिटी से पहले मृत्य हो जाए तो दूसरे सदस्य को सारी धनराशि प्राप्त होती है।
- जॉइंट B एकाउंट
जॉइन्ट B, एकाउंट में भी 2 या अधिकतम तीन वयस्क साथ में संयुक्त रूप से खाता खुलवा सकते हैं, किन्तु यहाँ निवेश की गई रकम मैच्योरिटी पर केवल किसी एक सदस्य को ही मिलती है, जबकि किसी सदस्य की मैच्योरिटी से पहले मृत्य हो जाए तो दूसरे सदस्य को निवेश की गई रकम मिल जाती है।
किसान विकास पत्र की मैच्योरिटी अवधि
किसान विकास पत्र की मैच्योरिटी अवधि ब्याज दर में बदलाव के अनुसार बदलती रहती है, उदाहरण के तौर पर वर्तमान में मैच्योरिटी अवधि 115 महीने हैं जो इससे पहले तक 120 महीने थी।
मैच्योरिटी के अलावा कोई व्यक्ति निवेश के 2.5 साल या 30 महीने पूरे होने पर कुछ शर्तों के साथ प्रीमैच्योर विड्रॉल भी कर सकता है। इन शर्तों में निम्नलिखित शामिल हैं-
- यदि निवेश करने वाले व्यक्ति अथवा संयुक्त खाताधारकों के मामले में सभी खाताधारकों की मृत्य हो जाए तो विड्रॉल किया जा सकता है।
- यदि न्यायालय कोई ऐसा आदेश दे तब प्रीमैच्योर विड्रॉल किया जा सकता है
किसान विकास पत्र खरीदने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
किसान विकास पत्र में निवेश करने के लिए किसी व्यक्ति को अपनी पहचान का प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, PAN कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आइडी कार्ड), पते का प्रमाण (आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल इत्यादि), किसान विकास पत्र का आवेदन फॉर्म तथा अपने जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
दस्तावेजों के अलावा योग्यता की बात करें तो हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और अनिवासी भारतीय (NRI) को छोड़कर कोई भी भारतीय नागरिक किसान विकास पत्र खरीद सकता है। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है अथवा नाबालिग है तो उस स्थिति में उसके अभिभावक उसकी तरफ से निवेश कर सकते हैं।
कहाँ से खरीदें किसान विकास पत्र?
किसान विकास पत्र खरीदने के लिए आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं। खाता खुलवाने के लिए सबसे पहले आपको पोस्ट ऑफिस/बैंक से एक आवेदन फॉर्म लेना होगा।
आवेदन फॉर्म को आप यहाँ क्लिक कर ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म प्राप्त करने के बाद उसमें पूछी गई सभी जानकारियाँ सही सही भरें और मांगे गए दस्तावेज फॉर्म के साथ संगलग्न करें।
ऐसे करें किसान विकास पत्र को ट्रांसफर
एक बार निवेश हो जाने के पश्चात आप अपने खाते को एक पोस्ट ऑफिस/बैंक से दूसरे पोस्ट ऑफिस/बैंक या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पर आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। एकाउंट ट्रांसफर करने के लिए आपको अपने नज़दीकी बैंक/पोस्ट ऑफिस में फॉर्म B जमा करना होगा।
वहीं एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर भी कुछ स्थितियों में किसान विकास पत्र को ट्रांसफर किया जा सकता है, ये शर्तें निम्नलिखित हैं-
- निवेशक की मृत्य के पश्चात मृत व्यक्ति के वारिस को
- कोर्ट को या कोर्ट द्वारा निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को
- अगर KVP किसी एक व्यक्ति के नाम पर है, तो सिंगल होल्डर से जॉइंट होल्डर को ट्रांसफर किया जा सकता है।
- एक जॉइंट होल्डर से दूसरे जॉइंट होल्डर को ट्रांसफर किया जा सकता है
- सिंगल/जॉइंट होल्डर द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को
क्या KVP योजना के तहत टैक्स में छूट मिलती है?
किसान विकास पत्र बचत योजना को आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत शामिल नहीं किया गया है अतः यहाँ किये गए निवेश पर किसी भी प्रकार की टैक्स छूट नहीं दी जाती है। हालांकि परिपक्वता अवधि के बाद करी गई निकासी (Withdrawal) को TDS (Tax Deducted at Source) से मुक्त किया गया है।