यहाँ देखें यूपीआई से अगर गलत खाते में चले गया है पैसा तो कैसे होगी वापसी?

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How To Reverse UPI Transaction: वर्तमान दौर में नकद के बजाए डिजिटल मुद्रा का इस्तेमाल अधिकता से किया जाने लगा है। बिलों का भुगतान करना हो, किसी मर्चेन्ट को पेमेंट करनी हो या पैसों का लेन-देन करना हो UPI (Unified Payment Interface) की सहायता से यह अब बेहद आसान बन चुका है।

भारत के साथ-साथ फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, UAE जैसे देश भी UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि UPI के माध्यम से पैसों के लेन-देन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि होने की संभावना नहीं के बराबर होती है, किन्तु यदि किसी कारणवश गलत खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाए तो इसके लिए अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं हैं।

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बैंकिंग से जुड़े आज के इस लेख में समझेंगे किसी UPI पेमेंट को किस तरीके से रिवर्स किया जा सकता है? दूसरे शब्दों में यदि आपने किसी यूपीआई के जरिए किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में UPI के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तो आप उन्हें अपने खाते में वापस कैसे मँगा सकते हैं।

UPI से गलत ट्रांजेक्शन होने पर क्या करें?

कई बार जल्दबाजी में गलत QR कोड स्कैन कर लेने, गलत UPI एड्रेस में पैसे ट्रांसफर करने, सही UPI एड्रेस होने के बावजूद भुगतान राशि गलत दर्ज करने या यूजर की जानकारी के विरुद्ध किसी ट्रांजेक्शन के हो जाने के चलते लोगों को वित्तीय रूप से नुकसान उठना पड़ता है।

हालांकि यदि समय रहते कुछ जरूरी कदम उठा लिए जाएं तो इस गलत ट्रांसफर का रिफ़ंड प्राप्त किया जा सकता है। यदि आपके द्वारा कोई गलत UPI ट्रांजेक्शन हुआ है तो सबसे पहले अपने बैंक को इसकी सूचना दें, बैंक को ट्रांजेक्शन की तिथि, समय, राशि, ट्रांजेक्शन आइडी जैसी सभी जरूरी जानकारी प्रदान करे।

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इसके साथ ही अगर आप किसी थर्ड-पार्टी एप जैसे GPay, PhonePe, PayTm आदि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गलत ट्रांजेक्शन हो जाने की स्थिति में एप के असिस्टेंस सेक्शन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें।

यदि जिस व्यक्ति के खाते में फंड ट्रांसफर हुआ है उसने पैसा विड्रॉल नहीं किया है तो बैंक द्वारा आपके ट्रांजेक्शन को रिवर्स कर दिया जाएगा और आपका पैसा आपके खाते में पुनः क्रेडिट हो जाएगा किन्तु यदि उस व्यक्ति ने पैसे विड्रॉल कर लिए हैं तो इसके बाद आपको अपनी शिकायत आरबीआई तथा NPCI में दर्ज करवानी होगी।

NPCI में दर्ज करें गलत लेन-देन की शिकायत

यदि आप UPI के माध्यम से किसी गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं तो आप NPCI की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको NPCI के UPI Dispute Redressal Mechanism पेज में जाना होगा।

यहाँ Transection वाले ऑप्शन पर क्लिक कर पूछी गई जानकारी जैसे ट्रांजेक्शन का प्रकार, ट्रांजेक्शन आइडी, बैंक का नाम, UPI एड्रेस, धनराशि आदि दर्ज करें और अपने बैंक स्टेटमेंट की एक कॉपी अटैच कर फॉर्म को Submit करें।

इसके बाद NPCI द्वारा आपकी शिकायत पर संज्ञान लिया जाएगा जिसका अपडेट आप NPCI द्वारा दिए गए Reference Number से प्राप्त कर सकते हैं। NPCI के अलावा आप आरबीआई की वेबसाइट bankingombudsman.rbi.org.in पर जाकर भी अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं।

क्या हैं रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस?

रिजर्व बैंक के अनुसार यदि आपके खाते से आपकी किसी लापरवाही के बिना पैसे निकाल लिए जाते हैं या किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं तो इस संबंध में तुरंत अपने बैंक को सूचित करना चाहिए ध्यान दें कि, अपने बैंक से इस शिकायत का रेफरेंस नंबर लेना अवश्य याद रखें।

केन्द्रीय बैंक के नियमानुसार आपके बैंक को आपकी शिकायत प्राप्ति की तारीख से 90 दिनों के भीतर इसका समाधान करना होगा तथा आपको हुए नुकसान की भरपाई भी करनी होगी। वहीं व्यक्ति की स्वयं की लापरवाही के चलते हुए किसी गलत ट्रांजेक्शन के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा, हालांकि आप समय रहते ऊपर बताए गए तरीकों का इस्तेमाल कर किसी गलत UPI ट्रांजेक्शन की शिकायत दर्ज कर रिफ़ंड प्राप्त कर सकते हैं।