Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana: केंद्र तथा राज्य सरकारें समय-समय पर किसानों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू करते रहती हैं, ऐसी ही एक योजना प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) को भारत सरकार द्वारा साल 2019 में शुरू किया गया, जिसकी घोषणा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी, 2019 को करी गई।
इस योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को साल में 2,000 की तीन किस्तों के रूप में कुल 6,000 रुपयों की आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक इत्यादि खरीदने में कुछ हद तक मदद मिल सके। इस योजना की 15वीं किस्त हाल ही में जारी की गई है।
किसान सम्मान निधि के साथ ही सरकार ने किसानों के लिए एक और योजना Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana की शुरुआत करी है, जिससे अब किसानों का बुढ़ापा बिना किसी आर्थिक तंगी के गुजरेगी। ऐसे सभी किसान, जिनका नाम Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi की सूची में है अथवा जो इस योजना के तहत लाभार्थी हैं वे बिना कोई अतिरिक्त प्रीमियम भरे 3,000 रुपये की मासिक पेंशन का लाभ ले पाएंगे।
Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana क्या है?
सरकार ने किसानों के लिए पीएम किसान मानधान योजना (Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana) की शुरुआत करी है, जिसके तहत ऐसे सभी किसान जिनके पास अधिकतम 2 हैक्टेयर तक जमीन है तथा जो 18 से 40 वर्ष की आयु सीमा के बीच आते हैं वे प्रति माह 55 रुपये से 200 रुपये के बीच मासिक योगदान देकर 60 वर्ष की आयु के पश्चात 3,000 रुपये की मासिक अथवा 36,000 की वार्षिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं
यदि कोई लाभार्थी, जिसने योजना में नियमित योगदान दिया है और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले किसी भी कारणवश स्थायी रूप से विकलांग हो जाए तो उसका जीवनसाथी नियमित रूप से भुगतान कर योजना में बने रह सकता है अथवा लाभार्थी द्वारा जमा किए गए अंशदान का हिस्सा उपयुक्त ब्याज के साथ प्राप्त कर बाहर निकल सकता है। वहीं यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी को परिवार पेंशन के रूप में 50% पेंशन प्रदान की जाएगी।
पीएम-किसान निधि के लाभार्थियों को ऐसे मिलेगा लाभ
यदि आप पीएम-किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं तो आप बिना किसी अतिरिक्त अंशदान के इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पेंशन योजना के लिए जमा किया जाने जाने वाला आवश्यक प्रीमियम सम्मान निधि के तहत आपको मिलने वाली धनराशि से काट लिया जाएगा।
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पीएम किसान के तहत आपको मिलने वाली राशि से ही हर महीने प्रीमियम की राशि कटती रहेगी और 60 की उम्र के बाद आप हर महीने 3,000 रुपये पेंशन के हकदार हो जाएंगे।
इसके साथ ही आपको आवश्यक प्रीमियम (55 रुपये से 200 रुपये प्रतिमाह के मध्य) काटने के बाद PM Kisan Samman Nidhi की बची धनराशि भी मिलती रहेगी तथा 60 साल की उम्र के बाद पीएम-किसान सम्मान निधि की पूरी राशि मिलना शुरू हो जाएगी।
योजना से जुड़ने के बाद इतनी मिलेगी पीएम-किसान सम्मान निधि
जैसा कि, हमनें ऊपर समझा पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 3 किश्तों में किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करी जाती है। दूसरी ओर पीएम-किसान मानधान योजना (Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana) में न्यूनतम 55 रुपये और अधिकतम 200 रुपये महीने का अंशदान करना होता है।
ऐसे में अधिकतम 2400 रुपये और न्यूनतम 660 रुपये सालाना योगदान करना होगा। यदि लाभार्थी द्वारा भुगतान किया जाने वाला मासिक प्रीमियम अधिकतम भी मानें तब भी किसान को 6,000-2,400 = 3,600 किसान सम्मान निधि कर रूप में प्राप्त होंगे और 60 वर्ष पूरे करने पर किसान 36,000 + 6,000= 42,000 वार्षिक राशि प्राप्त करेगा।
योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे करें आवेदन
चरण 1: योजना में शामिल होने के इच्छुक सभी पात्र छोटे और सीमांत किसानों (Small and Marginal Farmers) को नामांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, IFSC कोड तथा बैंक खाता संख्या (बैंक पासबुक, चैक बुक या बैंक खाते के साक्ष्य के रूप में बैंक स्टेटमेंट की कॉपी) को लेकर अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाना होगा।
चरण 2: इसके पश्चात ग्राम स्तरीय उद्यमी (Village Level Entrepreneur) लाभार्थी का नाम, आधार संख्या, जन्म तिथि, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, ई-मेल पता, जीवनसाथी (यदि कोई हो) और नामांकित (Nominee) की डीटेल जैसे सभी आवश्यक विवरण भरकर ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करेगा और लाभार्थी को पहली सदस्यता राशि का नकद भुगतान करना होगा।
चरण 3: अंतिम चरण में नामांकन सह ऑटो-डेबिट मैंडेट फॉर्म (Enrollment cum Auto Debit mandate form) प्रिन्ट कर लाभार्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। VLE इसे पुनः स्कैन कर सिस्टम में अपलोड करेगा जिसके बाद एक युनीक किसान पेंशन खाता संख्या (KPAN) जेनेरेट होगी और किसान कार्ड मुद्रित कर किसान को दिया जाएगा।
आयु के आधार पर इतना होगा आपका अंशदान
हमनें ऊपर बताया कि, पीएम-किसान मानधान योजना ऐसे किसानों के लिए है, जो 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में शामिल हैं अतः इस आयु सीमा के बीच आने वाले किसान को अपनी आयु के अनुसार कितना मासिक प्रीमियम या अंशदान देना होगा इसकी जानकारी नीचे दी गई है।
इन किसानों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
पीएम-किसान मानधान योजना के नियमों के मुताबिक कुछ छोटे और सीमांत किसानों (SMFs) को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा ऐसे किसानों में निम्नलिखित शामिल हैं।
(i) राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी निधि संगठन योजना जैसी किसी भी अन्य सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत आने वाले छोटे व सीमांत किसान।
(ii) ऐसे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना तथा व्यापारियों और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना का विकल्प चुना है।
(iii) इसके अलावा, उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थियों की कुछ विशेष श्रेणियां जैसे कि, संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक, पूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री और लोकसभा/राज्य सभा/राज्य विधान सभाओं/राज्य विधान परिषदों के पूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष, पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट इत्यादि योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी